टैक्सपेयर के लिए ITR रिफंड का इंतजार खास होता है। जानें, कैसे ऑनलाइन स्टेटस चेक किया जा सकता है

ई-फाइलिंग पोर्टल पर चेक करें: ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर 'Refund/Demand Status' में जाकर अपना PAN नंबर डालें और स्टेटस देखें।

NSDL वेबसाइट से चेक करें: www.tin-nsdl.com पर जाएं, PAN नंबर और असेसमेंट ईयर डालकर रिफंड स्टेटस देखें।

स्टेटस के अर्थ: 'Processed' का मतलब रिफंड तैयार है, 'Refund Sent' का मतलब रिफंड भेजा जा चुका है।

देरी के कारण: रिफंड में देरी बैंक डिटेल्स या दस्तावेजों की गलती से हो सकती है।

सहायता लें: किसी भी समस्या के लिए आयकर विभाग की हेल्पलाइन या ईमेल सपोर्ट का उपयोग करें।