प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है? यह एक पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन प्रदान करती है। इससे श्रमिकों का बुढ़ापा सुरक्षित होता है।

कौन लाभ उठा सकता है? इस योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष की आयु के वे श्रमिक उठा सकते हैं, जिनकी मासिक आय ₹15,000 से कम है। योजना के तहत श्रमिकों को नियमित योगदान करना होता है।

कैसे करें आवेदन? आवेदन करने के लिए श्रमिकों को नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए आधार कार्ड और बैंक खाता जरूरी है।

योगदान का ढांचा उम्र के अनुसार मासिक योगदान तय होता है, जो 55 रुपये से शुरू होकर 200 रुपये तक हो सकता है। सरकार भी समान योगदान करती है।

60 वर्ष की आयु के बाद क्या मिलेगा? 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर श्रमिक को ₹3,000 प्रति माह पेंशन के रूप में मिलेंगे। यह राशि आजीवन मिलती रहेगी, जिससे बुढ़ापे में आर्थिक संकट नहीं होगा।

योजना का महत्व यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे करोड़ों मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सहायता मिल रही है।